Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Dec, 2017 01:14 AM
अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के तीनों मामलों को एक साथ जोडऩे की पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की याचिका इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। अदालत की 2 सदस्यीय पीठ ने उनकी अपील खारिज करने का आदेश जारी करते हुए कहा कि इस पर विस्तृत आदेश बाद...
इस्लामाबाद: अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के तीनों मामलों को एक साथ जोड़ने की पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की याचिका इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी।
अदालत की 2 सदस्यीय पीठ ने उनकी अपील खारिज करने का आदेश जारी करते हुए कहा कि इस पर विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा। पनामा पेपर्स कांड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रीय जवाबदेही अदालत ने शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ 8 सितम्बर को इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत में मुकद्दमे दर्ज किए। कड़ी सुरक्षा के बीच शरीफ, उनकी बेटी मरियम और दामाद मोहम्मद सफदर सोमवार को जवाबदेही अदालत के समक्ष पेश हुए।