प्रवासियों के मसले पर जज के आदेश को चुनौती देगा ट्रम्प प्रशासन

Edited By Isha,Updated: 28 Nov, 2018 12:30 PM

trump administration will challenge judge s order on migrants issue

अमेरिकी प्रशासन देश की दक्षिणी सीमा से आने वाले अवैध प्रवासियों के बारे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के फैसले पर अस्थाई रोक लगाने के संघीय अदालत के फैसले को चुनौती देगा। अमेरिका के न्याय विभाग ने मंगलवार को बयान जारी करके जानकारी

वाशिंगटनः अमेरिकी प्रशासन देश की दक्षिणी सीमा से आने वाले अवैध प्रवासियों के बारे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के फैसले पर अस्थाई रोक लगाने के संघीय अदालत के फैसले को चुनौती देगा। अमेरिका के न्याय विभाग ने मंगलवार को बयान जारी करके जानकारी दी कि संघीय अदालत के फैसले को नौवीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में चुनौती दी जायेगी इस माह की शुरुआत में संघीय अदालत ने श्री ट्रंप के शरणार्थी संबंधी फैसले पर अस्थाई तौर पर रोक लगा दी। 

ट्रंप ने दक्षिणी सीमा को अवैध रूप से पार कर आने वाले प्रवासियों को शरण देने से मना कर दिया था जिसके बाद इस फैसले को संघीय अदालत में चुनौती दी गई। सैन फ्रांसिस्को में हुई सुनवाई के बाद जज जॉन एस. टीगर ने अमेरिकी सरकार के फैसले पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी । ट्रंप के फैसले को अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन और सेंटर फॉर कॉन्स्टीट्यूशनल राइट्स ने चुनौती दी थी। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी सरकार ने नौ नवंबर को आदेश जारी करके कहा था कि दक्षिणी सीमा पार करके आने वाले लोगों को देश में शरण नहीं दिया जायेगा।   

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