हिंसा भड़काने के मामले में ट्रंप को मुकदमे से छूट नहीं: संघीय न्यायाधीश

Edited By ,Updated: 02 Apr, 2017 12:44 PM

trump not exempted from trial in case of inciting violence federal judge

एक संघीय न्यायाधीश ने एक अभियान रैली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा भड़काने के मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुकदमे से छूट देने से इंकार कर दिया...

लुइसविले(अमरीका): एक संघीय न्यायाधीश ने एक अभियान रैली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा भड़काने के मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुकदमे से छूट देने से इंकार कर दिया है।

ट्रंप के वकीलों ने उन तीनों प्रदर्शनकारियों की आेर से दर्ज कराए गए मुकदमे को खारिज करने की मांग की थी जिनका कहना था कि केंटकी के लुइसविल में एक मार्च 2016 को हुई रैली में ट्रंप के समर्थकों ने उनके साथ हिंसा की थी। वकीलों ने तर्क दिया कि ट्रंप का इरादा अपने समर्थकों को उकसाने का नहीं था। दो महिलाओं और एक पुरुष प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रंप के आदेश पर उनके समर्थकों ने उन्हें धक्का दिया और घूंसे मारे। इनमें से अधिकांश दृश्य वीडियो में कैद हो गए थे और अभियान के दौरान इन्हें व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।

वीडियो में ट्रंप को प्रदर्शनकारियों की तरफ इशारा कर यह कहते हुए सुना गया,‘‘उन्हें बाहर निकालो।’’ लुइसविल में न्यायाधीश डेविड जे हेल ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि ट्रंप,उनके अभियान और उनके तीन समर्थकों के खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा। हेल ने उन तथ्यों को पर्याप्त पाया जिनसे यह आरोप साबित होता है ट्रंप की गतिविधियों की वजह से प्रदर्शकारियों को हिंसा का सामना करना पड़ा।  

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