लंदन  कोर्ट से विजय माल्या को 579 करोड़ का झटका

Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Feb, 2018 08:25 PM

uk court awards boc aviation 90 million against vijay mallya

ब्रिटेन की एक अदालत ने भारत में बैंकों के 9000 करोड़ लेकर फरार हुए शराब कारोबारी विजय माल्या को  बड़ा झटका देते हुए उसकी सिंगापुर की एक कंपनी बीओसी एविएशन को 9 करोड़ डॉलर यानी करीब 579 करोड़ रुपये हर्जाने के रूप में लौटाने का आदेश दिया है।

लंदनः  ब्रिटेन की एक अदालत ने भारत में बैंकों के 9000 करोड़ लेकर फरार हुए शराब कारोबारी विजय माल्या को  बड़ा झटका देते हुए उसकी सिंगापुर की एक कंपनी बीओसी एविएशन को 9 करोड़ डॉलर यानी करीब 579 करोड़ रुपये हर्जाने के रूप में लौटाने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब तय है कि अगर माल्या इसे नहीं चुकाते हैं तो उन्हें जेल भी हो सकती है या फिर वे भारत के बाद ब्रिटेन से भी भागने का रास्ता खोजेंगे। बीओसी एविएशन का माल्या की हवाई सेवा किंगफिशर एयरलाइंस पर बकाया था और इसी के एवज में कंपनी ने हर्जाने की मांग की थी। बीओसी एविएशन ने माल्या के खिलाफ लंदन की अदालत में याचिका दायर की थी।

क्या है पूरा मामला

 जब भारतीय और दुनिया के आसमान में भी माल्या के किंगफिशर अपने पांव पसार रहे थे  इसी दौरान साल 2014 में किंगफिशर एयरलाइंस ने बीओसी से 4 विमान लीज पर लेने का एग्रीमेंट किया था। बीओसी ने अपने वायदे के अनुसार 3 विमान किंगफिशर को दे भी दिए। उस समय भी कंपनी ने पुराना बकाया नहीं चुकाने के कारण चौथा विमान किंगफिशर को डिलीवर नहीं किया। बीओसी के साथ हुए लीज एग्रीमेंट के अनुसार किंगफिशर को पुराना बकाया और एडवांस दोनों चुकाने थे। लेकिन किंगफिशर ने ऐसा नहीं किया।

धीरे-धीरे विजय माल्या और किंगफिशर के बुरे दिन शुरू हो गए। आसमान से बातें करने वाली किंगफिशर एयरलाइंस की उड़ान बंद हो गई। बंद होने के समय तक भी किंगफिशर ने बीओसी एविएशन का बकाया नहीं चुकाया। इस पर बीओसी एविएशन ने आरोप लगाया कि माल्या ने लीज से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है। बीओसी का दावा तो यहां तक था कि लीज समझौते के तहत किंगफिशर की तरफ से जो सिक्योरिटी जमा किया गया था, वह भी कंपनी के बकाये को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

बिजनैस और प्रॉपर्टी से जुड़ी लंदन की एक हाईकोर्ट ने 5 फरवरी के अपने आदेश में कहा कि हर्जाने के खिलाफ बचाव पक्ष (विजय माल्या) अपनी दलीलें साबित नहीं कर पाया है। इस बकाया राशि के खिलाफ बीओसी एविएशन सिंगापुर और बीओसी एविएशन (आयलैंड) लिमिटेड ने लंदन की कोर्ट का रुख किया। बीओसी ने अपनी इस अर्जी में किंगफिशर एयरलांइस और उसकी पैरेंट कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज को पार्टी बनाया। फैसले में जस्टिस पिकेन ने बीओसी एविऐशन के पक्ष में किंगफिशर को ब्‍याज और कानूनी खर्च सहित बकाया राशि लौटाने  के अलावा किंगफिशर एयरलांइस के साथ युनाइटेड ब्रेवरीज को भी हर्जाने की आधी रकम संयुक्‍त रूप से लौटाने को कहा है।

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