US: FBI के पूर्व उपनिदेशक मैककेबे बर्खास्त

Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Mar, 2018 11:25 PM

us former deputy director of the fbi mccabe dismissed

अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि देश की खुफिया एजेंसी एफबीआई के पूर्व उपनिदेशक एंड्रयू मैककेबे को उनकी तय सेवानिवृति तारीख से दो दिन पहले पद से बर्खास्त कर दिया गया है। मैककेबे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से और आलोचना का नियमित रूप से सामना कर...

वाशिंगटन: अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि देश की खुफिया एजेंसी एफबीआई के पूर्व उपनिदेशक एंड्रयू मैककेबे को उनकी तय सेवानिवृति तारीख से दो दिन पहले पद से बर्खास्त कर दिया गया है। मैककेबे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से और आलोचना का नियमित रूप से सामना कर रहे थे। 

कानून प्रवर्तन अधिकारी मैककेबे ने तत्काल इस कदम की निंदा करते हुए कहा है कि यह ट्रंप प्रशासन के ‘एफबीआई के खिलाफ युद्ध’ का हिस्सा है। मैककेबे की बर्खास्तगी एफबीआई के अनुशासनिक अधिकारियों की सिफारिश पर हुई है। वहीं यह फैसला महानिरीक्षक की उस रिपोर्ट से पहले आया है, जिसमें मैककेबे पर आधिकारिक जानकारियां सामाचार इकाइयों को दिए जाने के आरोप तय होने की संभावना थी। सेशन ने शुक्रवार रात दिए गए अपने बयान में कहा था, ‘‘ एफबीआई उम्मीद करता है कि इसके सभी कर्मचारी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और जिम्मेदारी के ऊंचे मानकों का पालन करेंगे।’’ 

अटॉर्नी जनरल की ओर से बर्खास्तगी की घोषणा करने के बाद मैककेबे ने तत्काल बयान जारी करते हुए कहा कि उनकी विश्वसनीयता पर किया गया हमला ‘ मुझे निजी तौर पर चुप कराने का नहीं बल्कि एफबीआई, कानून प्रर्वतन और खुफिया कर्मियों को दागदार करने का है।’’ उन्होंने बयान में कहा, ‘‘ मौजूदा प्रशासन का एफबीआई के साथ चल रहे युद्ध का यह हिस्सा है, जो कि इस दिन तक जारी है।’’ मैककेबे राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान रूस और ट्रंप के बीच संभावित संबंध के रॉबर्ट मूलर की जांच का हवाला दे रहे थे। 

हालांकि मैककेबे को पद से हटाए जाने के संबंध में व्हाइट हाउस का कहना है कि उनको हटाए जाने का फैसला करना न्याय विभाग पर था लेकिन ऐसे संकेत हैं कि वह इस सप्ताह इस कदम का स्वागत करेंगे। मैककेबे को पद से हटाया जाना प्रतीकात्मक है क्योंकि वह जनवरी से ही छुट्टी पर हैं। उन्होंने उसी समय अचानक एफबीआई के उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। सेशन का यह फैसला रविवार को उनकी पूर्वनियोजित सेवानिवृत्ति से पहले आया है और ऐसी संभावना है कि इस फैसले की वजह से वह पूर्ण सेवानिवृत्ति का लाभ पाने के योग्य नहीं रह जाएंगे।      

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