Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Jul, 2018 06:53 PM
आपने इस चुनाव में किसे वोट दिया? यह आसान सा सवाल पाकिस्तान में आपको जेल तक पहुंचा सकता है या आप पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगवा सकता है। और अगर किस्मत खराब रही तो आपको जेल और जुर्माना दोनों ही भुगतना पड़ सकता है। पाकिस्तानी अंग्रेजी दैनिक ‘ डॉन ’ ने...
इस्लामाबाद: आपने इस चुनाव में किसे वोट दिया? यह आसान सा सवाल पाकिस्तान में आपको जेल तक पहुंचा सकता है या आप पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगवा सकता है। और अगर किस्मत खराब रही तो आपको जेल और जुर्माना दोनों ही भुगतना पड़ सकता है। पाकिस्तानी अंग्रेजी दैनिक ‘ डॉन ’ ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग की तरफ से जारी अधिसूचना में ऐसे कई कार्य हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई इन्हें करता है तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मतपत्र की तस्वीर लेना भी प्रतिबंधित
अखबार के अनुसार प्रतिबंधित कार्यों में किसी से यह पूछना शामिल है कि उसने चुनाव में किसे वोट दिया? मतपत्र की तस्वीर लेना भी अपराध माना जाएगा। अखबार ने बताया कि आयोग की अधिसूचना में किसी मतदाता को मतदान केन्द्र से भगाने , किसी को मतदान करने या नहीं मतदान करने के लिए मजबूर करने , किसी मतदाता को नुकसान पहुंचाने या उसको धमकी देने , किसी मतदाता का अपहरण करने , उसे डराने , बहलाने फुसलाने या किसी अवैध तरीके से प्रभावित करने , मतपत्र या सरकारी मुहर बर्बाद करने या मतदान केन्द्र से मतपत्र बाहर ले जाने या मतपेटी में जाली मतपत्र डालने जैसे कार्यों को अपराध ठहराया गया है।
तीन साल तक की सजा का है प्रावधान
अखबार के अनुसार मतदान करने या नहीं करने के किसी मतदाता के फैसले पर तोहफा देने के मार्फत या कोई पेशकश या वादा कर उसे प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रयास को रिश्वतखोरी माना जाएगा। अधिसूचना के अनुसार जिला चुनाव अधिकारी या सत्र न्यायाधीश इस तरह के अपराध करने वालों को तीन साल तक की सजा - ए - कैद , या एक लाख रुपए का जुर्माना या कैद और जुर्माना दोनों सुना सकता है।