उबर कैब क्रैश में घायल हुई महिला,कंपनी को देना पड़ेगा 263 करोड़ रुपए मुआवजा

Edited By Tanuja,Updated: 18 Feb, 2019 11:35 AM

woman paralyzed in uber crash gets 37 6 million in lawsuit

अमेरिका की अदालत ने उबर कैब क्रैश मामले में एक महिला को 263 करोड़ रुपए मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। उबर कैब में ट्रैवल कर रही महिला कार क्रैश के बाद पैरालाइज्ड हो गई थी...

 

लॉसएंजलिसः अमेरिका की अदालत ने उबर कैब क्रैश मामले में एक महिला को 263 करोड़ रुपए मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। उबर कैब में ट्रैवल कर रही महिला कार क्रैश के बाद पैरालाइज्ड हो गई थी। टेक्सास से ताल्लुक रखने वाली 27 साल की सारा मिलबर्न ने होंडा कंपनी पर सीट बेल्ट को लेकर मुकदमा किया था। कार क्रैश की घटना 2015 में हुई थी।उबर कार रेड लाइट पार करने के दौरान दुर्घटना की शिकार हो गई थी।

महिला Honda Odyssey कार में ट्रैवल कर रही थी, तभी एक पिकअप ट्रक से टक्कर हो गई।पिकअप ट्रक महिला की कार के ऊपर आ गया।हालांकि, कंपनी ने कहा है कि महिला ने ठीक से सीट बेल्ट नहीं लगाया था और फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। व्हील चेयर पर रहने वाली महिला ने कहा कि उन्हें इस कुर्सी पर कुछ खास वजह से बैठाया गया है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा फिर किसी के साथ न हो।

वकील जिम मिशेल ने बताया कि महिला की गर्दन टूट गई थी। वकील ने कोर्ट में आरोप लगाया कि कंपनी ने गलत तरीके से सीटबेल्ट डिजाइन किया था। एक एक्सपर्ट ने कोर्ट में बताया था कि सिर्फ 10 फीसदी लोग ही कंपनी की बनाई हुई सीट बेल्ट को सही तरीके से पहन पाए।

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