Edited By rajesh kumar,Updated: 19 Oct, 2019 05:00 PM
खाद्य एवं वितरण विभाग के उप-निदेशक तत्कालीन विजिलेंस विभाग के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज केस में 22 साल बाद शुक्रवार को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है..
जम्मू: खाद्य एवं वितरण विभाग के उप-निदेशक तत्कालीन विजिलेंस विभाग के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज केस में 22 साल बाद शुक्रवार को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है।
भ्रष्टाचार निरोध अतिरिक्त विशेष राज्य कश्मीर आर.एन. वात्तल ने ए.सी.बी. द्घारा दायर क्लोजर रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पाया कि अभी इस मामले में और आगे की जांच करने आवश्कयक है। लिहाजा कोर्ट ने ए.सी.बी. की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। इसके साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक विशेष जज की कोर्ट ने इस रिपोर्ट को 173(08) ऑफसी. आर.पी.सी. के तहत एस.एस.पी. विजीलेंस कश्मीर को लौटाने और इस मामले में आगे की जांच डी.एस.पी. स्तर के अधिकारी से कम से न करवाने के निर्देश जारी किए।
कोर्ट की ओर से जारी निर्देश में मामले की जांच को तीन महीने के भीतर पूरा करने के लिए भी कहा गया है। गौरतलब है कि अपराध की धारा-5(2) पी.सी. एक्ट के तहत विजिलेंस द्घारा एफ.आई.आर. संख्या 88/1997 में पीपुल्स वैल्फेयर फोरम के महासचिव की शिकायत पर तत्कालीन उप-निदेशक प्रशासन खाघ एवं वितरण विभाग शब्बीर अहमद के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।