पटनीटॉप में अवैध निर्माण की होगी CBI जांच, 8 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश

Edited By rajesh kumar,Updated: 01 Jan, 2020 06:42 PM

cbi investigation illegal construction patnitop instructions report 8 weeks

जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध पर्वतीय रिसॉर्ट पटनीटॉप में अवैध निर्माणों पर संज्ञान लेते हुए सीबीआई को मामले की गहन जांच करने और आठ सप्ताह के भीतर प्रारंभिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और...

जम्मू: जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध पर्वतीय रिसॉर्ट पटनीटॉप में अवैध निर्माणों पर संज्ञान लेते हुए सीबीआई को मामले की गहन जांच करने और आठ सप्ताह के भीतर प्रारंभिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने यह आदेश यहां से 110 किलोमीटर दूर पटनीटॉप में क्रिस्टल होटल और रेस्तरां के मालिक हरचरण सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर दिया जिसमें उन्होंने हरित क्षेत्र में निर्मित अवैध एवं अनधिकृत भवनों को ध्वस्त करने का अनुरोध किया था। 

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खंडपीठ ने मंगलवार को दिए अपने आदेश में कहा यह केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के लिए उपयुक्त मामला है। सीबीआई को इस मामले के सभी पहलुओं की जांच करने की जरूरत है। सीबीआई अपनी जांच में सभी पहलुओं को शामिल करे जिसमें यह भी शामिल है जिस तरह से पटनीटॉप विकास प्राधिकरण के अधिकारक्षेत्र में इमारत की अनुमति और लाइसेंस दिए गए। खंडपीठ ने कहा कि सीबीआई को वनभूमि और अन्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के पहलुओं की जांच करने, भूमि उपयोग को अवैध तरीके से बदलने और अनुमेय उपयोगकर्ता के इतर भूमि का दुरुपयोग, अवैध निर्माण करने, अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने में असफल रहने और पदों पर आसीन जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय करना शामिल है।

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आदेश में कहा गया इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि इस आदेश को सीबीआई निदेशक के समक्ष रखा जाए जो शक्तियों और प्राधिकार के उल्लंघन की गहराई से जांच करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी तय करेंगे जो पुलिस अधीक्षक के स्तर से नीचे का नहीं होगा। आदेश में कहा गया है जांच के निष्कर्ष के आधार पर सीबीआई दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार मामला दर्ज करेगी तथा उनके खिलाफ जांच के साथ-साथ अभियोजन भी आगे बढ़ेगा।

आदेश में कहा गया है कि क्षेत्र के पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील प्रकृति और अवैधताओं की सीमा को देखते हुए सीबीआई को मामले की एक त्वरित जांच करने की आवश्यकता है। खंडपीठ ने कहा सीबीआई आज (31 दिसंबर, 2019) से आठ सप्ताह के भीतर अदालत के समक्ष एक प्रारंभिक स्थिति रिपोर्ट दायर करे। खंडपीठ ने पटनीटॉप विकास प्राधिकारण, केंद्रशासित प्रदेश के पर्यटन विभाग, क्षेत्र के सभी होटलों, लॉज को इस मामले में सीबीआई को पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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