जम्मू-कश्मीर में सरकारी भवनों पर सिर्फ तिरंगा,पूर्व फैसले पर रोक

Edited By ,Updated: 01 Jan, 2016 08:29 PM

flag on government buildings in the state just prior to the decision to stop

जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने एकल पीठ के उस फैसले पर आज रोक लगा दी जिसमें राज्य सरकार को ...

जम्मू : जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने एकल पीठ के उस फैसले पर आज रोक लगा दी जिसमें राज्य सरकार को सरकारी भवनों और वाहनों पर राज्य का झंडा लगाने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान और न्यायमूर्ति बंसी लाल भट की खंडपीठ ने एकल पीठ के उक्त आदेश पर रोक लगा दी है। 
 
न्यायमूर्ति हसनैन मसूदी ने उस सरकारी आदेश को वैध ठहराया था जिसमें संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को वाहनों और कार्यालयों पर राज्य का झंडा लगाने का निर्देश दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव फारुक खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने इस आदेश पर रोक लगा दी। 
 
एकल पीठ के फैसला आने के बाद राज्य का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया था। पीडीपी के साथ गठबंधन सरकार में शामिल भाजपा दशकों से एक विधान एक निशान यानी एक झंडा और एक संविधान को लेकर संघर्ष कर रही थी। विपक्षी पार्टी नेशनल पैंथर्स पार्टी ने यह फैसला आने के बाद भाजपा को उसके इस वादे की याद दिलाई थी।  

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