ACB द्वारा दर्ज मामले के बाद सरकारी अधिकारी निलंबित

Edited By rajesh kumar,Updated: 21 Feb, 2020 03:37 PM

government officials suspended a case registered by anti corruption bureau

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश के हस्तशिलप (बिक्रय एवं निर्यात) निगम के प्रबंध निदेशक जसविंदर सिंह दुआ को निलंबित करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि पिछले साल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दुआ के खिलाफ मामला...

जम्मू: जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश के हस्तशिलप (बिक्रय एवं निर्यात) निगम के प्रबंध निदेशक जसविंदर सिंह दुआ को निलंबित करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि पिछले साल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दुआ के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

अधिकारी ने सामान्य प्रशासन विभाग के एक आदेश का हवाला देते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प निदेशक मसरत उल इस्लाम अब अगले आदेश तक अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के अलावा हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) निगम के प्रबंध निदेशक का पद भार संभालेंगे। आदेश में कहा गया है जम्मू कश्मीर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1956 के नियम 31 के संदर्भ में, जांच को लंबित करते हुए जसविंदर सिंह दुआ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

इसमें यह भी कहा गया है कि निलंबन की अवधि में दुआ जम्मू के संभागीय आयुक्त के कार्यालय के साथ अटैच किया गया है। पिछले साल 10 अक्टूबर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दुआ एवं दो अन्य -एसआईसीओपी के पूर्व प्रबंध निदेशक ए के खुल्लर तथा पूर्व महाप्रबंधक बी एस दुआ- के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

 

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