43 दिनों बाद वकीलों ने खत्म की हड़ताल, 18 दिसंबर से लौटेंगे काम पर

Edited By rajesh kumar,Updated: 14 Dec, 2019 12:04 PM

lawyers end strike after 43 days will return to work from december 18

केंद्र शासित प्रदेश में भूमि पंजीकरण के अधिकार न्यायिक अधिकारियों से हटाकर राजस्व अधिकारियों को दिए जाने के बाद बीते 43 दिनों से हड़ताल पर अड़े वकील अब 18 दिसंबर से काम पर लौटेंगे...

जम्मू: केंद्र शासित प्रदेश में भूमि पंजीकरण के अधिकार न्यायिक अधिकारियों से हटाकर राजस्व अधिकारियों को दिए जाने के बाद बीते 43 दिनों से हड़ताल पर अड़े वकील अब 18 दिसंबर से काम पर लौटेंगे। शुक्रवार को जनरल हाउस की हुई बैठक में तमाम वरिष्ठ वकीलों ने सर्वसहमति से हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है।

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बता दें कि हड़ताल के इस मामले में कोर्ट ने 11 दिसंबर को वकीलों को कड़ी फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने चार वकीलों बलदेव सिंह, नितिन बख्शी, अजहर उसमान और महिंदर सिंह को कारण बताओ नोटिस दिया था। इन वकीलों ने जबरदस्ती हाईकोर्ट कांप्लेक्स के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया था। वही शुक्रवार को जनरल हाउस की बैठक में दो मुद्दों पर चर्चा के बाद वकील काम करने पर राजी हुए। पहला उपराज्यपाल प्रशासन के हस्तक्षेप और दूसरा हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के कड़े संज्ञान के बाद जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को जनरल हाउस बुलाकर हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया।

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सरकार ने वकीलों को कॉन्फिडेंस दिया कि जेडीए कांप्लेक्स में उप रजिस्ट्रार का कार्यालय होगा। यहां स्पेशल न्यायाधिकरण होंगे। उप रजिस्ट्रार के पास जाने वाले दस्तावेज सिर्फ वकील ही तैयार करेंगे। पांच घंटे तक चली वकीलों की बैठक में 650 से ज्यादा सदस्य शामिल हुए। शुक्रवार को बैठक के दौरान दोनों मुद्दों पर बातचीत हुई। 

बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट अभिनव शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया। इस दौरान बैठक में एडवोकेट बी एस सलाथिया, लीलाकरण शर्मा, उसमाल सलारिया, सुनील सेठी, बीएस मन्हास, एम आर कुरेशी, सुरिंदर कौर, रंजीत सिंह जमवाल, अजय कोतवाल, नितिन बक्शी, रोहित भगत आदि मौजूद रहे।

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