रिकार्ड से छेड़-छाड़ के मामले में पटवारी को 1 वर्ष की कैद

Edited By kirti,Updated: 19 Apr, 2018 09:34 AM

patwari gets imprisonment for 1 year in connection with raping a record

प्रिंसिपल सैशन जज भद्रवाह एम.के. शर्मा ने राज्य रिकार्ड के साथ छेड़-छाड़ करने के मामले में पटवारी मुना लाल निवासी चिल्ली पेन गंदोह को आर.पी.सी. की धारा 456 के तहत एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश हुई...

जम्मू : प्रिंसिपल सैशन जज भद्रवाह एम.के. शर्मा ने राज्य रिकार्ड के साथ छेड़-छाड़ करने के मामले में पटवारी मुना लाल निवासी चिल्ली पेन गंदोह को आर.पी.सी. की धारा 456 के तहत एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश हुई अधिवक्ता मंजू शर्मा एवं आरोपी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अब्दुल वाहिद की दलीलों को सुनने के उपरांत प्रिंसिपल सैशन जज भद्रवाह एम.के. शर्मा ने कहा कि हमारा समाज काफी हद तक राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों पर निर्भर करता है जो आम नागरिकों की अचल संपत्तियों के रिकार्ड के संरक्षक हैं जिसमें वह घर व भूमि शामिल है जिसमें एक आम राज्यवासी रहता व खेती करता है। उनका कहना था कि राजस्व रिकार्ड से की जाने वाली छेड़-छाड़ के इन लोगों के जीवन पर दीर्घगामी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं तथा इन बेकसूर लोगों को बिना वजह अदालतों के चक्कर काटते हुए अपना समय व पैसा बर्बाद करने पर विवश होना पड़ता है।

उनका यह भी कहना था कि सार्वजनिक रिकार्ड के साथ इस प्रकार की छेड़-छाड़ करने वाले लोगों को सजा दिए जाते समय किसी भी प्रकार की रियायत अथवा नर्मी बरते जाने का सीधा अर्थ शासन तंत्र पर आम लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचाना होगा। 

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