रूबिया सईद अपहरण: यासीन मलिक 24 फरवरी को न्यायालय में होगा पेश

Edited By rajesh kumar,Updated: 04 Feb, 2020 05:48 PM

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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री स्व. मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री डॉ. रूबिया सईद के अपहरण केस और एयरफोर्स कर्मियों की हत्या के मामले में तीस साल बाद कोर्ट में बहस शुरू हो गई है।टाडा कोर्ट के पीओ सुभाष गुप्ता ने जेल अधिकारियों को आरोपी यासीन मलिक और शौकत...

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री स्व. मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री डॉ. रूबिया सईद के अपहरण केस और एयरफोर्स कर्मियों की हत्या के मामले में तीस साल बाद कोर्ट में बहस शुरू हो गई है।टाडा कोर्ट के पीओ सुभाष गुप्ता ने जेल अधिकारियों को आरोपी यासीन मलिक और शौकत अहमद बख्शी को कोर्ट में 24 फरवरी को पेश करने के निर्देश दिए हैं। 

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सुरक्षा व्यवस्था के तहत अगर यह संभव नहीं होता तो आरोपियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी की जाएगी। रूबिया सईद अपहरण के मामले में श्रीनगर के सदर पुलिस थाने में 8 दिसंबर 1989 में केस दर्ज किया गया था। दरअसल रूबिया सईद एक बस से श्रीनगर से नौगाम स्थित अपने घर जा रही थी, तभी अज्ञात बंदूकधारियों ने उसका अपहरण कर लिया था। इसके बाद सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गई। जांच पूरी होने के बाद 18 सितंबर 1990 को जम्मू की टाडा कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया।

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वहीं दूसरे मामले में पांच एयरफोर्स कर्मियों की हत्या के मामले में केस दर्ज किया गया। इस मामले में 25 जनवरी 1990 को केस दर्ज किया। दरअसल, एयरफोर्स के अधिकारी गाड़ी के इंतजार में खड़े थे। तभी आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसमें दो अधिकारियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबिक 40 एयरफोर्स कर्मी व एक महिला  गंभीर रुप से घायल हुए थे। 

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