जम्मू-कश्मीर: राज्यपाल शासन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा SC

Edited By ,Updated: 22 Jul, 2016 02:29 PM

sc to hear plea seeking governor rule in jammu and kashmir

उच्चतम न्यायालय जम्मू-कश्मीर में कानून एवं व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, राज्य के संविधान के एक प्रावधान के तहत वहां राज्यपाल शासन लागू

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय जम्मू-कश्मीर में कानून एवं व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, राज्य के संविधान के एक प्रावधान के तहत वहां राज्यपाल शासन लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है। प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने निर्देश दिया कि जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की ओर से दायर याचिका को अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया जाए।  

याचिका को जेकेएनपीपी के वकील ने पीठ के समक्ष रखा। वकील ने कहा कि जम्मू-कश्मीर ‘पिछले दो सप्ताह से सुरक्षा बलों और पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिसके कारण पूरी कश्मीर घाटी में पूर्ण अराजकता, अव्यवस्था और उथल पुथल का माहौल है।’ वकील ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 92 के तहत राज्य में राज्यपाल शासन लगा दिया जाना चाहिए। याचिका में यह अपील भी की गई कि राज्यपाल को यह निर्देश दिया जाए कि वह ‘अपने कर्तव्यों का पालन और संचालन करने में विफल रही’ जम्मू-कश्मीर विधानसभा को भंग कर दें। 

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