‘बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली’ को लेकर सख्त हुई सरकार

Edited By kirti,Updated: 23 Jun, 2018 09:02 AM

the government strict about  biometric attendance

सरकारी कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रधान सचिव वित्त नवीन कुमार चौधरी ने आज तत्काल प्रभाव से बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के कार्यान्वयन का आदेश दिया। आदेश के अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों/व्यक्तियों का वेतन तभी जारी...

जम्मू/श्रीनगर : सरकारी कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रधान सचिव वित्त नवीन कुमार चौधरी ने आज तत्काल प्रभाव से बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के कार्यान्वयन का आदेश दिया। आदेश के अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों/व्यक्तियों का वेतन तभी जारी होगा, अगर कर्मचारी ने स्वयं को बायोमैट्रिक सिस्टम में नामांकित किया है।

उपर्युक्त आदेश सभी पी.एस.यू. कर्मचारियों, संविदात्मक/समेकित/आकस्मिक श्रमिकों या सार्वजनिक खजाने में किसी भी रूप में मजदूरी करने वाले किसी अन्य प्रकार के व्यक्तियों पर भी लागू होता है। यह 30 जून, 2018 से पहले नामांकन सुनिश्चित करना होगा तभी खजाना अधिकारी वेतन/मजदूरी बिल को स्वीकार करेंगे। 22 जून, 2018 से सिस्टम में उपस्थिति दर्ज करना कर्मचारियों और मजदूर की सभी श्रेणियों के लिए अनिवार्य होगा।

मासिक उपस्थिति की जांच के बाद ही डी.डी.ओ. वेतन/वेतन बिल तैयार करेंगे और तद्नुसार संबंधित खजाने के लिए बिल के साथ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। विभिन्न विभागों/निगमों के प्रशासनिक सचिव/प्रमुखों/डी.डी.ओ. डी.जी.एस. और डी. दरों पर या ओ.ई.आई. मशीनरी से बाहर जी.एम.एम. पोर्टल के माध्यम से जल्द से जल्द अपने संबंधित कार्यालयों में डैस्कटॉप आधारित (कम लागत) बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली/मशीनों की स्थापना सुनिश्चित करेंगे।

लिखित अनुमति के बिना तैनाती की जगह न छोड़ें : प्रत्येक जिले में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और एन.आई.सी. केंद्रों को इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन का निर्देश दिया गया है। सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे या तो अपने दौरे पर अथवा व्यक्तिगत कारणों से अपने संबंधित कार्यालयों से लिखित अनुमति के बिना तैनाती की जगह न छोड़ें। अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में विभागों और उपायुक्त निर्देशों के पूर्ण अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे।
 

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