Edited By prachi,Updated: 20 Jul, 2018 07:06 PM
हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को बड़ी राहत दी है। स्वास्थ्य कारणों के आधार पर चारा घोटाला के तीन मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी गई है। जगन्नाथ मिश्र के वकील इंद्रजीत सिन्हा ने बताया कि न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने...
रांची: हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को बड़ी राहत दी है। स्वास्थ्य कारणों के आधार पर चारा घोटाला के तीन मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी गई है।
जगन्नाथ मिश्र के वकील इंद्रजीत सिन्हा ने बताया कि न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने कैंसर और दूसरी बीमारियों से पीड़ित मिश्र को चारा घोटाला के तीन मामलों में नियमित जमानत दे दी है। फिलहाल वह 16 फरवरी, 2018 से अस्थाई जमानत पर हैं। सिन्हा का कहना है कि सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का कैंसर का इलाज दिल्ली के निकट गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। मिश्र की कीमोथेरेपी होने के कारण वह अब रांची नहीं आ सकते हैं।