Edited By PTI News Agency,Updated: 20 May, 2022 09:25 PM
बेंगलुरु, 20 मई (भाषा) बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) के चुनाव के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि राज्य सरकार तैयार है एवं चुनाव कराने के लिए सारे इंतजाम करेगी।
बेंगलुरु, 20 मई (भाषा) बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) के चुनाव के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि राज्य सरकार तैयार है एवं चुनाव कराने के लिए सारे इंतजाम करेगी।
उससे पहले दिन में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके के वार्डों के परिसीमन तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के वास्ते आरक्षण का प्रतिशत तय करने के संबंध में जरूरी अधिसूचना आठ सप्ताहों में जारी की जानी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया ‘आखिरी चरण’ में है तथा औपचारिक अधिसूचना सरकार द्वारा शीघ्र ही जारी की जाएगी। उसने कहा कि उससे अपील की गयी है कि राज्य को परिसीमन के संबंध में अधिसूचना आठ सप्ताहों में जारी करने दी जाए।
इस आदेश पर मुख्यमत्री ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ सरकार चुनाव कराने के लिए सभी प्रबंध करेगी। ’’
जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार चुनाव कराने के लिए और वक्त मांगेगी तब उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करना होगा। उन्होंने कहा, ‘‘ हम चुनाव के लिए पहले से तैयार हैं।’’
बोम्मई ने कहा कि ‘मध्यप्रदेश फैसला’ सरकार को चिंता में डाल रहा था क्योंकि शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि बिना आरक्षण के शहरी एवं ग्रामीण निकायों के चुनाव कराये जाएं।
उन्होंने कहा, ‘‘ लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश एवं बीबीएमपी के लिए अपना फैसला संशोधित किया है। उसने हमें नये कानून के मुताबिक आठ हफ्ते में परिसीमन करने एवं आरक्षण करने की अनुमति दी है। मैं फैसले का स्वागत करता हूं।’’
कर्नाटक सरकार ने वार्डों की संख्या 198 से बढ़ाकर 243 करने का फैसला किया था । फलस्वरूप वार्डों का परिसीमन कार्य आरक्षण के साथ लिया गया जिससे बीबीएमपी चुनाव में करीब दो साल की देरी हो गयी। बीबीएमपी का कार्यकाल 10 सितंबर, 2020 को खत्म हुआ था और उसे भंग कर दिया गया था।
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