पत्नी- बच्ची का यौन शोषण करने के आरोपी उप-निरीक्षक के मामले में सीबीआई को अदालत का नोटिस

Edited By PTI News Agency,Updated: 02 Jul, 2022 03:23 PM

pti karnataka story

बेंगलुरु, दो जुलाई (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक सेवारत पुलिस उप-निरीक्षक के खिलाफ पत्नी, उसकी बहन और एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न और उन्हें शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना देने के आरोप को लेकर सीबीआई एवं अन्य प्राधिकारों को नोटिस जारी किया है।

बेंगलुरु, दो जुलाई (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक सेवारत पुलिस उप-निरीक्षक के खिलाफ पत्नी, उसकी बहन और एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न और उन्हें शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना देने के आरोप को लेकर सीबीआई एवं अन्य प्राधिकारों को नोटिस जारी किया है।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने शुक्रवार को 36 वर्षीय मुस्लिम महिला द्वारा उसके दूसरे पति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई, आरोपी और राज्य के गृह विभाग समेत अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया। आरोपी उप-निरीक्षक हिंदू है और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात है।

शिकायत के मुताबिक महिला और आरोपी उप-निरीक्षक की एक-दूसरे से थाने में मुलाकात हुई थी और बाद में महिला ने पति से तलाक लेकर उप-निरीक्षक से शादी की।

महिला की पहली शादी से दो बेटियां हैं और वह वर्ष 2012 से उप-निरीक्षक के साथ उनकी तैनाती वाले अलग-अलग स्थानों पर साथ रही।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसके पति ने उसकी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न किया और उसकी बहन के साथ भी संबंध बनाये, जिसके बाद वह गर्भवती हुई।

पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में असफल रहने पर महिला ने उच्च न्यायालय का रुख किया और मामले की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया


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