सिख विरोधी दंगे, उच्चतम न्यायालय 241 बंद मामलों पर करेगा विचार

Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Dec, 2017 05:03 AM

anti sikh riots supreme court will consider 241 closed cases

उच्चतम न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के बंद किए गए 241 मामलों पर गौर करने के लिए गठित सलाहकार समिति की रिपोर्ट बुधवार को रिकार्ड में ली और कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति...

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के बंद किए गए 241 मामलों पर गौर करने के लिए गठित सलाहकार समिति की रिपोर्ट बुधवार को रिकार्ड में ली और कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। 

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनज्य वाई. चन्द्रचूड की पीठ ने कहा कि वह शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीशों जे.एम. पांचाल और के.एस.पी. राधाकृष्णन की सलाहकार समिति की रिपोर्ट पर 11 दिसम्बर को विचार करेगी। चमड़े के थैले में बंद यह रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई है। इस थैले में नंबर वाला ताला लगा हुआ है। पीठ ने अतिरिक्त सालीसिटर जनरल पिंकी आनंद सहित सभी संबंधित पक्षों को इस मामले में न्यायालय की मदद के लिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

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