Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Dec, 2017 12:55 AM
गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को चुनाव आयोग के इस निर्देश पर स्थगन लगा दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त चुनाव एजेंट संबंधित मतदान केंद्र या पड़ोस के मतदान केंद्रों के क्षेत्र के निवासी हों।
अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को चुनाव आयोग के इस निर्देश पर स्थगन लगा दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त चुनाव एजेंट संबंधित मतदान केंद्र या पड़ोस के मतदान केंद्रों के क्षेत्र के निवासी हों।
न्यायमूर्ति अकील कुरैशी और न्यायालय ए के कोगजे की खंडपीठ ने अंतरिम निर्देश जारी किया और कहा कि चुनाव लड़ रहा उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी मतदाता या बाशिंदे को किसी भी मतदान केंद्र पर अपना चुनाव एजेंट बना सकता है। अदालत ने चुनाव आयोग और गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी को नोटस जारी कर उनसे 20 दिसंबर तक जवाब मांगा।