गुजरात उच्च न्यायालय ने चुनाव एजेंट नियुक्ति संबंधी चुनाव आयोग के निर्देश पर रोक लगाई

Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Dec, 2017 12:55 AM

gujarat high court bans ec  s directive for appointment of election agent

गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को चुनाव आयोग के इस निर्देश पर स्थगन लगा दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त चुनाव एजेंट संबंधित मतदान केंद्र या पड़ोस के मतदान केंद्रों के क्षेत्र के निवासी हों।

अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को चुनाव आयोग के इस निर्देश पर स्थगन लगा दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त चुनाव एजेंट संबंधित मतदान केंद्र या पड़ोस के मतदान केंद्रों के क्षेत्र के निवासी हों। 

न्यायमूर्ति अकील कुरैशी और न्यायालय ए के कोगजे की खंडपीठ ने अंतरिम निर्देश जारी किया और कहा कि चुनाव लड़ रहा उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी मतदाता या बाशिंदे को किसी भी मतदान केंद्र पर अपना चुनाव एजेंट बना सकता है। अदालत ने चुनाव आयोग और गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी को नोटस जारी कर उनसे 20 दिसंबर तक जवाब मांगा। 

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