Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Dec, 2017 03:44 PM
हैदराबाद उच्च न्यायालय ऋण के बोझ से दबी यूनिटेक लि.की याचिका पर कल सुनवाई कर सकता है। यूनिटेक ने इस याचिका के जरिए तेलंगाना राज्य औद्योगिक संरचना निगम के पास 2008 में 350 एकड़ जमीन के लिए जमा कराए गए 500 करोड़ रुपए के रिफंड की मांग की है।
हैदराबादः हैदराबाद उच्च न्यायालय ऋण के बोझ से दबी यूनिटेक लि.की याचिका पर कल सुनवाई कर सकता है। यूनिटेक ने इस याचिका के जरिए तेलंगाना राज्य औद्योगिक संरचना निगम के पास 2008 में 350 एकड़ जमीन के लिए जमा कराए गए 500 करोड़ रुपए के रिफंड की मांग की है।
कंपनी ने कहा कि उसने 165 करोड़ रुपए किस्तों में दिए थे चूंकि यह परियोजना जमीन विवादों की वजह से शुरू नहीं हो पाई है इसलिए उसने मूल और ब्याज सहित उसे 500 करोड़ रुपए की राशि लौटाने की मांग की है। कंपनी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि एकीकृत एयरपोर्ट टाउनशिप और वैमानिकी पार्क के डिजाइन और निर्माण की बोली में सफलता हासिल करने के बाद यह राशि जमा कराई गई थी। आंध्र प्रदेश औद्योगिक संरचना निगम 2008 में इस बोली प्रक्रिया को लाया था। वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया ओर उसके बाद तेलंगाना राज्य औद्योगिक संरचना निगम (टीएसआईआईसी) अस्तित्व में आया।
उन्होंने कहा कि अब तेलंगाना सरकार तथा सरकारी इकाई टीएसआईआईसी को यह पैसा ब्याज के साथ लौटाना चाहिए जो 500 करोड़ रुपये बैठता है। इससे पहले यूनिटेक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एस निरंजन रेड्डी ने अदालत को सूचित किया था कि कंपनी को दिए गए भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद है। रड्डी ने अदालत को बताया था कि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि राज्य के पास भूमि का स्वामित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तेलंगाना सरकार तथा टीएसआईआईसी को यह पैसा ब्याज के साथ लौटाना चाहिए जो 500 करोड़ रुपये बैठता है।