Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Nov, 2017 02:40 PM
पाकिस्तान की एक अदालत एक शख्स को पत्नी की इजाजत के बिना दूसरी महिला से शादी करने पर 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। लाहौर की अदालत ने शाहजाद साकिब के इस तर्क को खारिज कर दिया कि इस्लाम में उसे चार पत्नियों को रखने की इजाजत है...
इस्लामाबादः पाकिस्तान की एक अदालत एक शख्स को पत्नी की इजाजत के बिना दूसरी महिला से शादी करने पर 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। लाहौर की अदालत ने शाहजाद साकिब के इस तर्क को खारिज कर दिया कि इस्लाम में उसे चार पत्नियों को रखने की इजाजत है। उसे1,900 डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है।
साकिब की पहली पत्नी आएशा बीबी ने अदालत में अपना तर्क रखा कि उनकी लिखित इजाजत के बिना शादी करना पाकिस्तान के परिवार कानून का उल्लंघन करना है। इस तर्क की बदौलत वह केस जीतने में सफल रहीं।
महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली कार्यकर्ताओं ने इस फैसले को सही बताया। उनका कहना है कि इससे देश में बहुविवाह प्रथा पर लगाम लगेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे महिलाएं सशक्त होंगी आैर इसके परिणामस्वरूप वे इस तरह की स्थिति में अपने मामलों को कोर्ट में उठाने को प्रोत्साहित होंगी।