SEBI के आदेशों पर कुर्क होंगे 2 कंपनियों के बैंक और डीमैट खाते

Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Jan, 2018 02:07 PM

sebi orders will be banned from 2 companies  banks and demat accounts

बाजार नियामक सेबी समय-समय पर धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसती रहती है। इसके के तहच सेबी ने  12.54 लाख रुपए का बकाया वसूल करने के लिए 2  कंपनियों के बैंक और डीमैट खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है।

नई दिल्लीः बाजार नियामक सेबी समय-समय पर धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसती रहती है। इसके के तहच सेबी ने  12.54 लाख रुपए का बकाया वसूल करने के लिए 2  कंपनियों के बैंक और डीमैट खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है। इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 16 जनवरी को दो अलग-अलग आदेश पारित किए हैं।

सेबी ने कहा कि कॉस्मो कारपोरेट सर्विसेस और बेस्टाविजन इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्रमश: 8.49 लाख और 4.05 लाख रुपए का बकाया है। नियामक ने बैंकों को दोनों कंपनियों के सभी खाते और लॉकर कुर्क करने के साथ नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस इंडिया को कंपनियों के डीमैट खाते भी जब्त करने का आदेश दिया है। सेबी ने यह आदेश कॉस्मो पर 2012 में लगाए गए 5 लाख रूपए के जुर्माने को जमा करने पर विफल रहने और बेस्टाविजन पर 2015 में लगाए गए तीन लाख रुपये का जुर्माना नहीं अदा करने पर दिया है।

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