Edited By Prashar,Updated: 06 Jun, 2018 07:44 PM
जिला कोर्ट ने 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 11 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं कि महिला बेहद गरीब है और मजदूरी कर गुजर-बसर...
ग्वालियर : जिला कोर्ट ने 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है और 11 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं कि महिला बेहद गरीब है और मजदूरी कर गुजर-बसर करती है। इसलिए उसे क्षति पूर्ति राशि दिलवाए जाने की पहल करें।
दरअसल उपनगर ग्वालियर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक वृद्ध महिला करीब एक महीना पहले घर में अकेली थी। इस दौरान श्याम सिंह परिहार नाम के एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया और फिर वहां से फरार हो गया। महिला के चार बच्चे हैं लेकिन चारों ही अपनी मां से अलग रहते हैं। घटना के बाद महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। पुलिस ने शिकायत के एक महीने बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ संजय कुमार की अदालत में चालान पेश किया। कोर्ट ने मामले को बेहद गंभीर माना। जिसके बाद आरोपी को आज उम्र कैद की सजा सुनाई। जिला कोर्ट के लोक अभियोजक जगदीश शर्मा ने मामले की पुष्टि की है।