Edited By PTI News Agency,Updated: 11 Feb, 2020 09:07 PM
मुंबई, 11 फरवरी (भाषा) एयरसेल के वितरकों ने मंगलवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में अपील दायर की। वितरकों ने एनसीएलटी से कंपनी के दिवाला मामले में उन्हें वित्तीय कर्ज देने वाले या परिचाल हेतु ऋण/उधार देने वाले पक्ष की...
मुंबई, 11 फरवरी (भाषा) एयरसेल के वितरकों ने मंगलवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में अपील दायर की। वितरकों ने एनसीएलटी से कंपनी के दिवाला मामले में उन्हें वित्तीय कर्ज देने वाले या परिचाल हेतु ऋण/उधार देने वाले पक्ष की श्रेणी में रखने की अपील की है।
एयरसेल के समाधान पेशेवर ने 53 से अधिक वितरकों को अन्य ऋणदाताओं की श्रेणी में रखा है। वितरकों ने न्यायाधिकरण से उन्हें वित्तीय या परिचालन ऋणदाता के रूप में वर्गीकृत करने की अपील की है।
वितरकों ने न्यायाधिकरण को सूचित किया है कि उन्होंने वितरक करार के तहत वाउचर और अन्य उत्पाद खरीदे थे। यह करार फरवरी, 2018 तक लागू रहा।
उन्होंने कहा कि एयरसेल ने उत्पादों की आपूर्ति नहीं की और न ही उनका पैसा लौटाया।
इस बीच, इंडस टावर्स ने एनसीएलटी से समाधान पेशेवर के खिलाफ आदेश देने का आग्रह किया है। इंडस टावर्स ने कंपनी की समाधान योजना का विरोध किया है।
कंपनी ने दावा किया कि एयरसेल, एयरसेल सेल्युलर और अन्य संबंधित कंपनियों पर इंडस टावर्स का 843 करोड़ रुपये का बकाया है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।