Edited By PTI News Agency,Updated: 04 Mar, 2021 11:33 PM
मुंबई, चार मार्च (भाषा) नागर विमानन मंत्रालय और नागर विमानन माहनिदेशालय (डीजीसीए) ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष कहा है कि जेट एयरवेज के लिए बोली जीतने वाली कंपनी को उड़ान समय-सारिणी में स्थान अपने आप नहीं मिलेगा...
मुंबई, चार मार्च (भाषा) नागर विमानन मंत्रालय और नागर विमानन माहनिदेशालय (डीजीसीए) ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष कहा है कि जेट एयरवेज के लिए बोली जीतने वाली कंपनी को उड़ान समय-सारिणी में स्थान अपने आप नहीं मिलेगा बल्कि उसे इसके लिए आवेदन करने होंगे।
कर्ज के बोझ तले बैठ चुकी जेट एयरवेज को दिवाला एवं रिण शोधन अक्षमता संहिता के तहत नीलाम करने की प्रक्रिया चल रही है मामला एनसीएलएटी के समक्ष है।
नागर विमान मंत्रालय और डीजीसीए ने एनसीएलटी के समक्ष यह बात रखी है। न्यायाधिकरण ने 25 फरवरी को इस बारे में अपनी बात रखने को कहा था।
एनसीएसटी इस समय एयरलाइन के लिए कालरॉक-जलान गठबंधन द्वारा प्रस्तुत ऋण समाधान योजना पर विचार कर रहा है। जेट के कर्जदाताओं की समिति इसकी योजना को सहमति दे चुकी है।
नरेश गोयल द्वारा प्रवर्तित यह एयरलाइन धन की तंगी के चलते अपैल 2019 से बंद पड़ी है।
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