एनसीएलटी ने जी एंटरटेनमेंट को 22 अक्टूबर तक इनवेस्को की याचिका पर जवाब देने को कहा

Edited By PTI News Agency,Updated: 08 Oct, 2021 06:24 PM

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मुंबई, आठ अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने शुक्रवार को जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जीईईएल) को अपने अल्पांश शेयरधारक इनवेस्को की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 22 अक्टूबर तक का समय दिया।

मुंबई, आठ अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने शुक्रवार को जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जीईईएल) को अपने अल्पांश शेयरधारक इनवेस्को की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 22 अक्टूबर तक का समय दिया।
इससे पहले, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने एनसीएलटी को मीडिया कंपनी को उचित अवसर देने का आदेश दिया था।

भास्कर पंतुला मोहन और नरेंद्र कुमार भोला की एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने जीईईएल को आगे विचार के लिए 22 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने बृहस्पतिवार को एनसीएलटी को निर्देश दिया था कि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जीईईल) के शेयरधारकों की बैठक बुलाने की मांग करने वाली इनवेस्को की याचिका पर जवाब देने के लिए कंपनी को ‘‘उचित और पर्याप्त अवसर’’ दिया जाए।

एनसीएलएटी ने अपने 15 पेज के आदेश में यह भी कहा था कि एनसीएलटी ने इनवेस्को की याचिका का जवाब देने के लिए जीईईएल को उचित समय नहीं देकर एक ‘‘गलती’’ की।

जहां एनसीएलटी इनवेस्को द्वारा एक असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुलाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है, वहीं जीईईएल ने याचिका का जवाब देने के लिए और समय की मांग करते हुए अपीलीय न्यायाधिकरण का रुख किया था।

अमेरिकी निवेश कंपनी इनवेस्को ने ईजीएम बुलाने, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक पुनीत गोयनका के साथ-साथ दो अन्य निदेशकों को हटाने तथा छह नए निदेशकों की नियुक्ति के साथ बोर्ड का पुनर्गठन करने की मांग करते हुए 30 सितंबर को एक याचिका दायर की थी।

इनवेस्को डेवलपिंग मार्केट्स फंड (पूर्व में इनवेस्को ओपनहेइमेर डेवलपिंग मार्केटिंग्स फंड) की ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड के साथ जीईईएल में 17.88 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

एनसीएलटी ने मीडिया कंपनी को ईजीएम बुलाने के इनवेस्को के अनुरोध पर ध्यान देने के लिए निदेशक मंडल की बैठक करने का निर्देश दिया था।

पिछले सप्ताह जीईईल के निदेशक मंडल ने दोनों कंपनियों की ईजीएम बुलाने की मांग को "अवैध एवं गैरकानूनी" बताते हुए खारिज कर दिया था।



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