Edited By PTI News Agency,Updated: 24 Jun, 2022 09:23 PM
मुंबई, 24 जून (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को ‘कार्ड-ऑन-फाइल’ (सीओडी) टोकन व्यवस्था की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2022 कर दिया। यह समयसीमा पहले 30 जून, 2022 थी।
मुंबई, 24 जून (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को ‘कार्ड-ऑन-फाइल’ (सीओडी) टोकन व्यवस्था की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2022 कर दिया। यह समयसीमा पहले 30 जून, 2022 थी।
उद्योग निकायों से प्राप्त विभिन्न प्रतिवेदन को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह निर्णय किया है।
पहले भुगतान के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कार्ड का ब्योरा भुगतान प्रणाली एवं प्रतिष्ठान के पास सुरक्षित रख लिया जाता था ताकि भावी लेनदेन के समय इस ब्योरे का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन इससे कार्ड उपभोक्ताओं का ब्योरा असुरक्षित हाथों में जाने की आशंका रहती थी। इसी पर रोक लगाने के लिए आरबीआई ने कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ) टोकन व्यवस्था लागू करने को कहा है।
केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि उद्योग ने व्यवस्था को लागू करने को लेकर कुछ समस्याएं बतायी है।
आरबीआई ने कहा, ‘‘इन मुद्दों को हितधारकों के परामर्श से निपटाया जा रहा है और कार्डधारकों को व्यवधान और असुविधा से बचाने के लिए टोकन व्यवस्था की समय सीमा को 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है।’’
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