कुलभूषण जाधव को विएना संधि के तहत अधिकार और कॉन्सुलर एक्सेस देगा पाकिस्तान

Edited By Yaspal,Updated: 19 Jul, 2019 02:03 AM

kulbhushan jadhav will give rights and consular access under the vienna treaty

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इंटरनेशनल डेस्कः अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) ने बुधवार को पाकिस्तान में कैद भारतीय नौसेना के अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाने के फैसले के बाद पाकिस्तान ने कॉन्सुलर एस्सेस उपलब्ध कराने का निर्णय किया है।
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पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के मुताबिक, “कुलभूषण जाधव को वियना संधि और पाक कानूनों के अनुसरा कॉन्सुलर एक्सेस प्रदान करेगा। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाक कानूनों के अनुसार, “कुलभूषण जाधव को राजनायिक पहुंच मुहैया कराएंगे, जिसके लिए कार्य प्रणालियों पर काम किया जा रहा है।
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बता दें कि अंतरराष्ट्रीय अदालत ने बुधवार को कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी। अदालत ने वियना संधि के तहत पाकिस्तान को बिना किसी देर के जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।' भारत ने मांग की थी कि वियना संधि के तहत पाकिस्तान बिना किसी देर के जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस की सुविधा उपलब्ध कराए।
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