1984 सिख विरोधी दंगे: हत्या के एक मामले में दो दोषी, गुरुवार को होगा सजा का ऐलान

Edited By Isha,Updated: 14 Nov, 2018 10:58 PM

1984 riots delhi court convicts 2 persons for killing 2 men in south delhi

राजधानी की पटियाला हाउस अदालत ने 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों से जुड़े हत्या के एक मामले में बुधवार को दो आरोपियों को दोषी ठहराया। सजा का ऐलान गुरुवार को किया जाएगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश....

नेशनल डेस्कः राजधानी की पटियाला हाउस अदालत ने 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों से जुड़े हत्या के एक मामले में बुधवार को दो आरोपियों को दोषी ठहराया। सजा का ऐलान गुरुवार को किया जाएगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पांडेय ने दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर इलाके में रहने वाले हरदेव सिंह और अवतार सिंह की हत्या के मामले में नरेश सहरावत और यशपाल सिंह को दोषी माना है।
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मृतक हरदेव सिंह के भाई संतोष सिंह की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने साक्ष्य के अभाव में इस मामले को 1994 में बंद कर दिया था, किंतु दंगों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इस मामले की फिर से जांच की और उसे अंजाम तक पहुंचाया।
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अदालत ने दोनों को भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या (302) हत्या का प्रयास (307) डकैती (395) के अलावा 324, 452 और 436 समेत अन्य धाराओं में दोषी माना है। अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद दोनों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। दोनों की सजा का ऐलान गुरुवार को किया जाएगा। इन धाराओं को देखते हुए दोषियों को मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। 
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