छोटे कारोबारियों को केंद्र सरकार की मदद, शिशु मुद्रा लोन पर 2% ब्याज छूट को मिली मंजूरी

Edited By Yaspal,Updated: 24 Jun, 2020 06:56 PM

2 interest rebate on shishu mudra loan approved

सरकार ने कोरोना महामारी के कारण प्रभावित छोटे कारोबारियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत उपलब्ध शिशु रिण के ब्याज में दो प्रतिशत छूट को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की...

नई दिल्लीः सरकार ने कोरोना महामारी के कारण प्रभावित छोटे कारोबारियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत उपलब्ध शिशु रिण के ब्याज में दो प्रतिशत छूट को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री मंत्री जितेंद्र सिंह और पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि यह योजना 12 महीने के लिए लागू होगी। इस पर सरकार के 1542 रुपए खर्च होंगे। इस योजना का उन छोटे कारोबारियों को लाभ होगा जो रिण नियमित रूप से चुका रहे हैं और ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्ति में परिवर्तित नहीं हुआ है। यह योजना 31 मार्च 2020 तक के लिए गए ऋण पर लागू होगी।

डॉ. सिंह ने बताया कि शिशु ऋण के ब्याज दो प्रतिशत छूट देने की योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणाओं का हिस्सा है। शिशु ऋण के तहत छोटे कारोबारियों को 50 हजार रूपए तक का ऋण दिया जाता है । उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2020 तक शिशु ऋण के तहत 9.37 करोड कारोबारियों पर 1.62 लाख करोड रूपये का ऋण लंबित था। यह योजना सिडबी बैंक के माध्यम से लागू की जाएगी।

उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण चुकाने के लिए स्वैच्छिक छूट दी है। इसलिए छूट की योजना 01 सितंबर 2020 से 31 अगस्त 2021 तक लागू रहेगी। आरबीआई की योजना का लाभ नहीं उठाने वाले कारोबारियों के लिए यह छूट एक जून 2020 से 31मई मई तक रहेगी।

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