कोरोना के चलते मोदी सरकार का बड़ा फैसला- ITR भरने के लिए दी 3 महीने की मोहलत

Edited By vasudha,Updated: 24 Mar, 2020 04:07 PM

3 months deferment to fill itr

कोरोना वायरस को लेकर दुनिया में छाई चिंता के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है। इसके अलाव आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख को भी...

बिजनेस डेस्क: कोरोना वायरस को लेकर दुनिया में छाई चिंता के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है। इसके अलाव आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख को भी बढ़ाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस कर यह ऐलान किया है। 

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जानें किसमें मिली छूट 

  • जीएसटी के तहत मार्च, अप्रैल और मई महीने का रिटर्न 30 जून तक दाखिल किया जा सकेगा। 
  • कंपोजिट योजना के तहत भी रिटर्न 30 जून तक भरा जा सकेगा। 
  • पाँच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने के वालों को विलंब शुल्क, जुर्माना और ब्याज नहीं देना होगा। 
  • पाँच करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार करने वालों को सिर्फ  ब्याज देना होगा जिसकी दर घटाकर नौ फीसदी की गयी है। 

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  • अब बिना ब्याज के 30 जून तक पूरी राशि चुका कर मामले का निपटान किया जायेगा। 
  • दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए चूक की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की गयी है। 
  • पहले एक लाख रुपये की चूक होने पर भी दिवाला प्रक्रिया शुरू की जा सकती थी, अब एक करोड़ रुपये से कम की चूक पर कंपनी इसके दायरे में नहीं आयेगी। 
  • कंपनियों के लिए निदेशक मंडल की बैठक के मामले में भी छूट दी गयी है। 
  • अगली दो तिमाहियों के लिए बैठक बुलाने में 60 दिन की देरी को देरी नहीं माना जायेगा।
  •  कंपनियों के निदेशकों के कम से कम 182 दिन भारत में रहने की अनिवार्यता भी इस वर्ष लागू नहीं होगी।

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  • एमसीए-21 रजिस्ट्री को 30 सितंबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 
  • यदि किसी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक इस साल एक भी बैठक नहीं करते हैं तो उसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जायेगा। मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए भी कई प्रकार की छूट दी गयी है।
  • गत 01 मार्च से आगामी 15 अप्रैल के बीच जिनकी सेनेटरी आयात मंजूरी की अवधि समाप्त हो रही थी उन्हें तीन महीने की छूट दी गयी है।
  • कंसाइमेंट के आने में एक महीने की देरी को देरी नहीं माना जायेगा। 

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