Edited By rajesh kumar, Updated: 13 May, 2022 06:35 PM

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को जमानत प्रदान की और कहा कि उन्हें हिरासत में रखकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है।
नेशनल डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को जमानत प्रदान की और कहा कि उन्हें हिरासत में रखकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। खान को दंगा करने और सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के आरोप में बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया था। खान की एक दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने पर उन्हें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हिमांशु तंवर के समक्ष पेश किया गया था।
अदालत ने दिल्ली पुलिस और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इसी राशि की दो जमानत पर राहत प्रदान की। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि है और एक विधायक होने के चलते उनसे उम्मीद की जाती है कि वह कानून-व्यवस्था बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जमानत पर रिहा किए जाने पर आरोपी के फरार होने की आशंका नहीं है।
न्यायाधीश ने कहा, ''तथ्य यह है कि आरोपी को अब हिरासत में रखकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं है और आरोपी की ओर से किए गए निवेदन तथा तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए जांच अधिकारी द्वारा आरोपी की न्यायिक हिरासत के लिए दायर आवेदन को खारिज किया जाता है और आरोपी अमानतुल्ला खान को जमानत दी जाती है।'' गौरतलब है कि दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में बृहस्पतिवार को निगम के अतिक्रमण-रोधी अभियान के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के चलते विधायक अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार किया गया था।