असम में 6 महीने और बढ़ाया गया अफस्पा, 1990 से लागू है कानून

Edited By Yaspal,Updated: 07 Sep, 2019 06:44 PM

6 months extended in assam afspa law is in force since 1990

असम में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) की अवधि को छह महीने बढ़ा दिया गया है। एक सरकारी विज्ञप्ति में शनिवार को यहां यह जानकारी दी गई है। विज्ञप्ति के अनुसार राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा

गुवाहाटीः असम में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) की अवधि को छह महीने बढ़ा दिया गया है। एक सरकारी विज्ञप्ति में शनिवार को यहां यह जानकारी दी गई है। विज्ञप्ति के अनुसार राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद अफ्सपा की अवधि को छह महीने बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया। यह अवधि 28 अगस्त से प्रभावी होगी।

इस अधिनियम के तहत सुरक्षा बलों को अभियान चलाने और पहले नोटिस दिये बगैर किसी को भी कहीं से भी गिरफ्तार करने का अधिकार मिलता है। यह कानून नवम्बर 1990 से असम में लागू है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य के गृह और राजनीतिक विभाग ने अफ्सपा की धारा तीन के तहत यह घोषणा की है।

 

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