बिन ब्याही मां बनेगी 16 साल की रेप पीड़िता!

Edited By ,Updated: 29 Jul, 2016 05:05 PM

AIIMS medical board denied permission to Minor rape victim for abortion

दिल्ली हाईकोर्ट में पिछले हफ्ते नबालिग रेप पीड़िता ने अपने भ्रूण को गिराने की इजाजत मांगी थी।

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट में पिछले हफ्ते नबालिग रेप पीड़िता ने अपने भ्रूण को गिराने की इजाजत मांगी थी। हाईकोर्ट ने नाबालिग को एबॉर्शन की इजाजत तो दे दी, लेकिन साथ ही निर्देश दिए थे कि भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) का मेडिकल बोर्ड पहले सेहत और तमाम जरूरी जांच करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें एक मनोचिकित्सक समेत चार डॉक्टर शामिल थे। 

जांच के बाद मेडिकल बोर्ड ने 16 साल की नाबालिग रेप पीड़िता को एबॉर्शन की इजाजत देने से इंकार कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि नाबालिग ने एबॉर्शन की इजाजत के लिए कोर्ट में जब याचिका दायर की, तब उसके मुताबिक गर्भ 24 हफ्ते का था, लेकिन एम्स के मेडिकल बोर्ड ने जांच की तो पता चला कि 30 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। 

गौरतलब है कि कानून देश में 20 हफ्ते से ऊपर के गर्भ को गिराने की इजाजत नहीं है। इसके पीछे तर्क यह है कि यह महिला के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। दूसरी तरफ लड़की का परिवार बेहद परेशान हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बच्चे के जन्म के बाद न सिर्फ नाबालिग लड़की का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा बल्कि‍ बच्चे का भविष्य भी चिंताजनक हाे सकता है।

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