मोदी कैबिनेट में बड़ा फैसला, जम्मू-कश्मीर में सीमा पर रहने वालों को मिलेगा आरक्षण का लाभ

Edited By Yaspal,Updated: 01 Mar, 2019 05:35 AM

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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर के लिए दो बड़े फैसले लिए गए। जेटली ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के लिए आरक्षण एक्ट 2004...

नेशनल डेस्कः सरकार ने बृहस्पतिवार को संविधान के विवादित अनुच्छेद 370 के एक उपबंध में संशोधन करके जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के लाभ देने के लिए अध्यादेश लागू करने को अपनी मंजूरी दे दी।     
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किया गया। उन्होंने कहा कि यह संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 और संविधान (103वां संशोधन), अधिनियम 2019 के जरिये संशोधित भारत के संविधान के संबंधित प्रावधानों को जम्मू कश्मीर में लागू करने में मदद करेगा। यह राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 के उपबंध (1) के तहत संविधान (जम्मू कश्मीर पर लागू) संशोधन आदेश 2019 जारी करने के जरिये होगा।
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सरकार ने राजधानी स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को विश्व स्तरीय चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाने के मास्टर प्लान तथा हरियाणा के मेनाथी में नये एम्स खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।   इसके साथ ही ढाई हजार करोड़ रुपए की लागत से तिर्यक स्वास्थ्य योजना को भी मंजूरी दी गयी जिसके तहत गैर संचारी रोगों की रोकथाम की जाएगी। इस योजना के तहत कैंसर, मानसिक रोग, अंधता और ई-हेल्थ के जरिए रोगों के इलाज की प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा।
PunjabKesariप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली तथा कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में एम्स के विस्तार के लिए मास्टर प्लान को सिद्धांत: मंजूरी दी गयी है जिसके तहत इसे विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और इसमें मरीजों को उच्च स्तरीय और विशेषज्ञतायुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

 

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