मेडिकल स्टाफ से जबरन मकान खाली कराने वालों की खैर नहीं, अब होगी सख्त कार्रवाई

Edited By vasudha,Updated: 26 Mar, 2020 02:43 PM

a warning to health workers to evacuate houses

कर्नाटक सरकार ने उन मकान मालिकों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है जो चिकित्सकों, पराचिकित्सा कर्मियों एवं स्वास्थ्यसेवा पेशेवरों से कोरोना वायरस फैलने की आशंका जताकर उनसे किराए के मकान खाली करने को कह रहे हैं। स्वास्थ्य...

नेशनल डेस्क: कर्नाटक सरकार ने उन मकान मालिकों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है जो चिकित्सकों, पराचिकित्सा कर्मियों एवं स्वास्थ्यसेवा पेशेवरों से कोरोना वायरस फैलने की आशंका जताकर उनसे किराए के मकान खाली करने को कह रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव जावेद अख्तर ने कहा कि इस संबंध में कई शिकायतें मिली हैं। 

 

आदेश में कहा गया कि यह व्यवहार लोक सेवक को अपना कर्तव्य निभाने से रोकने के समान है। राज्य सरकार ने वायरस को काबू करने के लिए कर्नाटक महामारी रोग (कोविड-19) नियम 2020 जारी किए हैं। जिले के उपायुक्तों, बीबीएमपी के आयुक्त एवं संयुक्त आयुक्त, नगर निगमों के आयुक्तों और जिला पुलिस उपायुक्त से इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का कहा गया है। 

 

आदेश में कहा गया कि कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत इस प्रकार के मकान मालिकों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को उठाए गए कदमों की रोजाना रिपोर्ट दी जानी चाहिए। 
 

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