आधार जरूरी है या नहीं? अब SC के 9 जजों की पीठ करेगी सुनवाई

Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Jul, 2017 02:04 PM

aadhar court hearing in supreme court today

विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) की अनिवार्यता को निजता के अधिकारों का उल्लंघन मानने या न मानने के मसले पर उच्चतम न्यायालय की नौ-सदस्यीय संविधान पीठ विचार करेगी।

नई दिल्लीः विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) की अनिवार्यता को निजता के अधिकारों का उल्लंघन मानने या न मानने के मसले पर उच्चतम न्यायालय की नौ-सदस्यीय संविधान पीठ विचार करेगी। आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए गठित उच्चतम न्यायालय की पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने यह मसला आज नौ-सदस्यीय संविधान पीठ को सुपुर्द कर दिया। पिछले दिनों न्यायमूर्ति जस्ती चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ताओं को इस मामले में संविधान पीठ के गठन के लिए मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करने की सलाह दी थी। मुख्य न्यायाधीश जे एस केहर ने याचिकाकर्ताओं के इस अनुरोध पर पांच सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया था, जिसमें उनके अलावा न्यायमूर्ति चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर शामिल हैं। 

'पीठ कल करेगी सुनवाई' 
मुख्य न्यायाधीश ने आधार मामले की सुनवाई के लिए 18 और 19 जुलाई की तारीख तय की थी। तय समय के अनुसार संविधान पीठ ने आज सुनवाई की। इस दौरान उसने एटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल तथा याचिकाकर्ताओं के वकीलों- गोपाल सुब्रह्मण्यम, श्याम दीवान और अरविंद दातार- की दलीलें सुनने के बाद इस मामले काे नौ-सदस्यीय संविधान पीठ को साैंप दिया। अब पीठ इस मुद्दे पर कल सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं ने आयकर अधिनियम की धारा 139(एए) को चुनौती दी है, जिसमें पैन कार्ड बनवाने और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया है। 

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