संसद में मोदी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अदालत में याचिका दायर करेंगे संजय सिंह

Edited By Anil dev,Updated: 11 Jun, 2018 04:31 PM

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आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह ने आज कहा कि वह संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति का ब्यौरा मांगने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। सिंह ने यह फैसला आप के असंतुष्ट विधायक और पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के...

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह ने आज कहा कि वह संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति का ब्यौरा मांगने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। सिंह ने यह फैसला आप के असंतुष्ट विधायक और पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संबंध में उच्च न्यायालय में इसी तरह की याचिका दायर करने के बाद किया। मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री की ‘‘ कम उपस्थिति ’’ को लेकर आज एक जनहित याचिका दायर की।  

मोदी जी के खिलाफ कपिल मिश्रा खामोश क्यों रहते हैं?
सिंह ने मिश्रा से पूछा कि वह दिल्ली सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में मोदी और उप राज्यपाल अनिल बैजल द्वारा डाले जा रहे कथित अवरोधों पर चुप क्यों हैं। उन्होंने साथ ही सवाल किया कि क्या मिश्रा का, केजरीवाल का विरोध ‘‘ प्रायोजित ’’ है।  उन्होंने ट्विटर पर लिखा , ‘‘ नरेंद्र मोदी जी की हाजिरी चेक कराने और उनको संसद में मौजूद रहने का आदेश प्राप्त करने के लिए मैं हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रहा हूं , दिल्ली के हर काम में रोड़ा अटकाने वाले मोदी जी के खिलाफ कपिल मिश्रा खामोश क्यों रहते हैं? सिंह ने एक दूसरे ट्वीट में कहा , ‘‘ सम्पूर्ण विपक्ष की गुहार पर भी नरेंद्र मोदी जी संसद नही आते , दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक से लेकर तमाम योजनाओं में मोदी जी और उप राज्यपाल सिर्फ रोक लगाते हैं लेकिन कपिल मिश्रा इन लोगों के खिलाफ एक आवाज नही निकालते , मिश्रा जी का विरोध प्रायोजित तो नहीं ? 

केजरीवाल के खिलाफ कपिल मिश्रा ने दायर की याचिका
इससे पहले मिश्रा ने कहा कि उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विधानसभा में उपस्थिति रहने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि याचिका में कहा गया कि सभी विधायकों के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य की जाए और 50 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विधायकों , मंत्रियों एवं मुख्यमंत्री के लिए ‘‘ काम नहीं तो वेतन नहीं ’’ का प्रावधान हो। याचिका में केजरीवाल की उपस्थिति 10 प्रतिशत से भी कम होने का दावा किया गया है। अदालत ने याचिका मंजूर कर ली और उसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया।            

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