Edited By Yaspal,Updated: 02 Aug, 2019 06:59 PM
आम आदमी पार्टी (AAP) के बागी नेता करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने दलबदल कानून के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास...
नई दिल्लीः दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने बागी आप विधायक कपिल मिश्रा को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि मिश्रा को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया है, जिसे आम तौर पर ‘दल-बदल विरोधी कानून' के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि करावल नगर से विधायक को अयोग्य घोषित करने के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ने एक आदेश जारी किया है।
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कपिल मिश्रा लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और उनके ऊपर कई तरह की अनियमितताओं के आरोप लगाए थे।