आप विधायक लाभ पद मामलाः चुनाव आयोग ने सुनवाई 24 अगस्त तक की स्थगित

Edited By Yaspal,Updated: 20 Aug, 2018 09:10 PM

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चुनाव आयोग ने लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका पर आज अपनी सुनवाई 24 अगस्त तक स्थगित कर दी...

नई दिल्लीः चुनाव आयोग ने लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका पर आज अपनी सुनवाई 24 अगस्त तक स्थगित कर दी क्योंकि याचिकाकर्ता और राज्य सरकार के अधिकारियों से बहस करने के विधायकों के आग्रह पर दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश नहीं आया है।

चुनाव आयोग ने 23 जुलाई को सुनवाई आज के लिए स्थगित कर दी थी क्योंकि आप के विधायकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रूख कर चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी। चुनाव आयोग ने विधायक पद से हटाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता से जिरह की उनकी मांग को खारिज कर दिया था।

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पिछले सप्ताह दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश के अपने मसौदे में कहा था कि लाभ के पद के मामले में याचिकाकर्ता प्रशांत पटेल से जिरह की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि, विधायक यह साबित करने के लिए कि वे संसदीय सचिव के तौर पद लाभ का पद नहीं संभाल रहे थे, दिल्ली सरकार और राज्य विधानसभा के अधिकारियों से जिरह को लेकर फिर से चुनाव आयोग का रूख कर सकते हैं।

सुनवाई के बाद पटेल ने बताया कि उच्च न्यायालय का अंतिम आदेश अभी नहीं आया है इसलिए आप के 20 विधायकों ने आज चुनाव आयोग के सामने सुनवाई स्थगित करने को लेकर याचिका दायर की। इसके बाद चुनाव आयोग ने कार्यवाही 24 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।

चुनाव आयोग ने 17 जुलाई के अपने आदेश में कहा था कि विधायक लाभ का पद नहीं संभाल रहे थे, इस संबंध में पटेल से जिरह करने के आप विधायकों की याचिका में दम नहीं है।

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