AAP विधायक लाभ पद मामला: 17 मई को चुनाव आयोग करेगा सुनवाई

Edited By Seema Sharma,Updated: 13 Apr, 2018 04:30 PM

aap mla benefits case election commission to hear on may 17

चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद के मामले में 17 मई को सुनवाई के लिए बुलाया है। आयोग की ओर से आज जारी पत्र में इन विधायकों को मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत, चुनाव आयुक्त अशोक लासा एवं सुनील अरोड़ा के सामने अपना पक्ष रखने...

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद के मामले में 17 मई को सुनवाई के लिए बुलाया है। आयोग की ओर से आज जारी पत्र में इन विधायकों को मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत, चुनाव आयुक्त अशोक लासा एवं सुनील अरोड़ा के सामने अपना पक्ष रखने के लिए तीन बजे 17 मई को आयोग के दफ्तर में उपस्थित होने को कहा है। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने गत दिनों लाभ के पद के मानले में इन विधायकों की सदस्यता रद्द किए जाने के आयोग के फैसले को निरस्त कर दिया था।

अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि विधायकों का पक्ष सुने बिना उनकी सदस्यता रद्द किया जाना नियमत: गलत है इसलिए उनके पक्ष को सुना जाना चाहिए। अदालत के आदेश को देखते हुए आयोग ने इन 20 सदस्यों को सूचित किया कि वे अपना पक्ष 17 मई को रख सकते हैं। इन सदस्यों को अयोग्य ठहराने से 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की संख्या 66 से घटकर 46 हो गई थी।

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