AIIMS कर्मी से मारपीट केस  में AAP  विधायक सोमनाथ भारती को दो साल की सजा,  चार अन्य आरोपी बरी

Edited By vasudha,Updated: 23 Jan, 2021 02:59 PM

aap mla somnath bharti aiims security staff assault case

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी  के विधायक सोमनाथ भारती काे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में दोषी करार दिया है। उन्हे इन सभी मामलों में अधिकतम 2 साल की सजा और एक लाख...

नेशनल डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी  के विधायक सोमनाथ भारती काे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में दोषी करार दिया है। उन्हे इन सभी मामलों में अधिकतम 2 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं चार अन्य आरोपियों को मामले से बरी कर दिया गया है। 

 

जुर्माना न भरने पर एक महीने की सजा 
सोमनाथ भारती को एम्स कर्मचारी के साथ मारपीट करने केआरोप में आईपीसी की धाराओं के तरह मारपीट करने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया गया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं  इस मामले में आरोपी बनाए गए चार अन्य लोग जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप उर्फ सोनू और राकेश पांडे को बरी कर दिया  गया है। 


क्या है मामला
दरअसल साल 2016 में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षा कर्मी से मारपीट के मामले में हौज खास थाने में शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमनाथ भारती के खिलाफ दंगे के लिए भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी।
 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!