Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 Oct, 2017 08:25 PM
वर्ष 1984 में हुए कत्लेआम के मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ कड़कडड़ूमा अदालत में चल रहे मामले की आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जगदीश टाइटलर के खिलाफ गवाह अभिषेक वर्मा अदालत में हाजिर हुए जिस दौरान उन्होंने बताया कि रोहिणी स्थित लेबोरेटरी में...
नेशनल डेस्क: वर्ष 1984 में हुए कत्लेआम के मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ कड़कडड़ूमा अदालत में चल रहे मामले की आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जगदीश टाइटलर के खिलाफ गवाह अभिषेक वर्मा अदालत में हाजिर हुए जिस दौरान उन्होंने बताया कि रोहिणी स्थित लेबोरेटरी में उनके साथ टेस्ट के दौरान अनुचित व्यवहार किया गया। मामले में पिछली सुनवाई के दौरान अदालत द्वारा सीबीआई को अभिषेक वर्मा का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए कहा गया था जिसके बाद रोहिणी स्थित लैब में अभिषेक वर्मा की दो बार मेडिकल जांच की गई और 24 तारीख को टेस्ट के लिए बुलाया गया तो टेस्ट के दौरान उनको वकील को भी वहां मौजूद नहीं रहने दिया गया।
अभिषेक वर्मा ने अदालत में बताया कि डॉक्टरों द्वारा भी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इसे सख्ती से लेते हुए अदालत द्वारा सीबीआई को हिदायत दी गई कि अभिषेक वर्मा के लाई डिटेक्टर टेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए इसके साथ उनके वकील को वहां रहने की आज्ञा दी गई है और साथ ही इस पूरे टेस्ट की देखरेख रिटायर प्रॉसिक्यूटर बीएस जून द्वारा की जाएगी।
मामले की सुनवाई खत्म होते ही अभिषेक वर्मा के वकील मीडिया से रूबरू हुए जिस दौरान उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी भी अभिषेक वर्मा को धमकियां मिलना जारी है। उन्होंने जानकारी दी कि हाल ही में एक ईमेल के जरिए अभिषेक वर्मा को और उनके परिवार को धमकाया जा रहा है जिसको लेकर उन्होंने अदालत से सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की है। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक वर्मा ने कहा कि अभी मामला अदालत में विचाराधीन है जिसके चलते हैं अभी मीडिया में कुछ भी नहीं बोलना चाहते।