लाभ का पद मामलाः AAP के 20 MLA की याचिका पर आज होगी अंतिम सुनवाई

Edited By Pardeep,Updated: 23 Jul, 2018 05:52 AM

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लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के खिलाफ दायर याचिका पर चुनाव आयोग में सोमवार को अंतिम सुनवाई होगी। दरअसल, चुनाव आयोग को अब दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशानुसार लाभ के पद की परिभाषा तय करने के मामले में अंतिम दौर की सुनवाई करना है,...

नई दिल्ली: लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के खिलाफ दायर याचिका पर चुनाव आयोग में सोमवार को अंतिम सुनवाई होगी। दरअसल, चुनाव आयोग को अब दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशानुसार लाभ के पद की परिभाषा तय करने के मामले में अंतिम दौर की सुनवाई करना है, क्योंकि पिछली सुनवाई में आयोग ने आप के 20 विधायकों की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें याचिकाकर्ता से प्रतिवादियों को जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन) करने की इजाजत देने की मांग की गई थी।
लाभ का पद मामलाः आप विधायक चुनाव आयोग के खिलाफ फिर पहुंचे हाई कोर्ट
मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत, चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा ने अपने 70 पन्नों के आदेश में साफ किया है कि इस मामले में याचिकाकर्ता से जिरह की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि वह इस मामले की कार्यवाही का गवाह नहीं है। साथ ही प्रतिवादी अपनी अर्जी में दी गई दलील के मुताबिक इस मामले में किसी गवाह को पेश किए जाने की जरूरत साबित करने में भी नाकाम रहे हैं।

इससे पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की सिफारिश और राष्ट्रपति की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। इसमें 20 आप विधायकों को विधायक रहते हुए लाभ के पद लेने के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इन विधायकों की सुनवाई ठीक से नहीं हुई है, इसलिए इस मामले में आयोग फिर से सुनवाई करे जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने विधायकों को फिर से सुनवाई के लिए बुलाया।

क्या है पूरा मामला
केजरीवाल सरकार द्वारा संसदीय सचिव नियुक्त किए गए आप के 20 विधायकों को लाभ के पद पर होने की वजह से विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली प्रशांत पटेल की याचिका पर आयोग सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट से विधायकों की सदस्यता बहाल किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने 17 मई से मामले की सुनवाई दोबारा शुरू कर दी थी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की सिफारिश और राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए अपने आदेश में कहा था कि आपने विधायकों को बिना ठीक से सुने फैसला सुनाया था, इसलिए आप इस मामले की दोबारा सुनवाई करें। इसी के बाद चुनाव आयोग ने विधायकों को फिर से सुनवाई को बुलाया था।

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