केंद्र की राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों को जारी की एडवाइजरी, कहा- जलस या जुलूस की न दें अनुमति

Edited By Yaspal,Updated: 11 Apr, 2020 05:36 AM

advisory to the states union territories of the center

कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। जिसमें कहा गया है कि 21 दिनों के लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए और किसी भी सामाजिक या धार्मिक एवं जुलूस की अनुमति नहीं...

नेशनल डेस्कः कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। जिसमें कहा गया है कि 21 दिनों के लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए और किसी भी सामाजिक या धार्मिक एवं जुलूस की अनुमति नहीं दें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिए संदेश में यह भी कहा कि किसी आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर उचित निगरानी रखी जानी चाहिए।

आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक अप्रैल महीने में आने वाले उत्सवों के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन (बंद)का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और किसी भी सामाजिक, धार्मिक जलसे या जुलूस की अनुमति नहीं दे।

विज्ञप्ति के मुताबिक बृहस्पतिवार को शब-ए-बारात थी, आज गुड फ्राइडे है। बैसाखी, रंगोली बिहू, विशु, पोइला बैसाख, पुथांडू, महा विशुभा, संक्राति आदि भी अप्रैल में हैं। गृह मंत्रालय ने अपने संदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया कि वे सरकारी एजेंसियों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों और नागरिकों के संज्ञान में संबंधित दिशानिर्देशों को लाने के लिए इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें। केंद्र ने इसके साथ ही कहा कि लॉकडाउन का किसी भी तरह से उल्लंघन होने पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आपदा प्रबंधन कानून-2005 और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। 

गृह मंत्रालय ने कहा कि 24,25,27 मार्च और दो, तीन अप्रैल को उसके द्वारा लॉकडाउन को लेकर जारी समेकित दिशानिर्देशों का अनुपालन भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा, समेकित दिशानिर्देश की उपधारा नौ और 10 में कहा गया है कि बिना किसी अपवाद के धार्मिक जलसे की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम और समागमों को रोका जाए। 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा कि वे जिला प्रशासन और क्षेत्र में कार्यरत एजेंसियों को लॉकडाउन के संबंध में जारी समेकित दिशानिर्देश में उल्लेखित विशेष प्रतिबंधों के बारे में बताएं। मंत्रालय ने कहा कि जिला प्रशासन कानून व्यवस्था, शांति और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए सभी एहतियाती और निषेधात्मक उपाय करें। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 25 मार्च से 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी।

 

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