Edited By Yaspal,Updated: 20 Sep, 2019 08:38 PM
दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ करने की शुक्रवार को इजाजत दे दी। विशेष न्यायाधीश...
नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ करने की शुक्रवार को इजाजत दे दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सीबीआई को मिशेल से 24 से 26 सितंबर तक पूछताछ करने की अनुमति प्रदान कर दी। इससे पहले सीबीआई ने अपनी याचिका में उसे हस्ताक्षर और लिखावट के नमूने देने का निर्देश दिए जाने का भी अनुरोध किया था।
सीबीआई ने दलील दी कि जांच के दौरान, अदालत द्वारा जारी किए गए अनुरोध पत्र पर विदेशों से प्राप्त दस्तावेज प्राप्त हुए जो कथित तौर पर मिशेल द्वारा लिखे गए थे। एजेंसी ने कहा कि आरोपी की लिखावट के नमूने 11 दिसंबर 2018 को मिले और इस पर राय लेने के लिए इसे सीएफएसएल को भेज दिया गया। उसने कहा कि सीएफएसएल के लिखावट विशेषज्ञ ने मिशेल की लिखावट और हस्ताक्षरों के नमूनों की मांग की है ताकि उनकी जांच की जा सके।
एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि जांच के दौरान कुछ तथ्य और दस्तावेज सामने आए हैं जिनके बारे में उससे पूछताछ की आवश्यकता है। आरोपी ने आवेदन का विरोध किया और कहा कि सीबीआई पहले ही कई पृष्ठों पर हस्ताक्षर और लिखावट ले चुकी है और इस संबंध में आगे निर्देश की कोई आवश्यकता नहीं है। आरोपी ने कहा कि इससे पहले सीबीआई ने विशेष तरीके से हस्ताक्षर और लिखावट देने के लिए दबाव डाला था जो उसके अधिकारों का उल्लंघन है।
अदालत ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सीबीआई अधिकारियों को आरोपी के हस्ताक्षर और लिखावट के नमूने लेने और पूछताछ के लिए 24, 25 और 26 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे और दोपहर दो बजे से अपराह्न 4.30 बजे के बीच तिहाड़ जेल जाने की अनुमति है। अदालत ने कहा कि पूछताछ जेल अधीक्षक या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति में सीबीआई द्वारा की जाएगी। जेल अधिकारी इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करेंगे।