Edited By Pardeep,Updated: 01 Oct, 2019 10:23 PM
कारपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार की जमानत अर्जी पर दिल्ली की एक अदालत तीन अक्टूबर को फैसला सुनाएगी, जिसे विमानन घोटाले के सिलसिले में आरोपी बनाया गया है और इसके कारण एयर इंडिया को कथित तौर पर नुकसान का सामना करना पड़ा था। मामले की जांच कर रहे केंद्रीय...
नई दिल्लीः कारपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार की जमानत अर्जी पर दिल्ली की एक अदालत तीन अक्टूबर को फैसला सुनाएगी, जिसे विमानन घोटाले के सिलसिले में आरोपी बनाया गया है और इसके कारण एयर इंडिया को कथित तौर पर नुकसान का सामना करना पड़ा था। मामले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो और तलवार की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार सिसौदिया ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है।
सिसौदिया ने तलवार की न्यायिक हिरासत अवधि 16 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। अपनी जमानत याचिका में तलवार ने दावा किया है कि उनके खिलाफ जांच संपन्न हो चुकी है, चूंकि आरोपपत्र दायर हो चुका है इसलिए उन्हें हिरासत में रखे जाने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हालांकि याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि अगर जमानत दी जाती है तो तलवार न्याय से भाग सकता है, जांच में बाधा पहुंचा सकता है जो अब भी जारी है। अदालत ने कहा कि 16 अक्टूबर को वह आरोपपत्र पर विचार करेगी।
सीबीआई ने 23 सितंबर को तलवार और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपपत्र दायर किया था । तलवार को इस साल जनवरी में दुबई से प्रत्यार्पित किया गया था। आरोपपत्र में तलवार के अलावा उसके विश्वस्त सहयोगी यासमीन कपूर और माया बी पुरी, स्टोन ट्रैवेल प्राइवेट लिमिटेड, सिडार ट्रैवेल, दीपक तलवार एंड एसोसिएट्स तथा एशिया फील्ड लिमिटेड का नाम शामिल है।