अगस्ता वेस्टलैंड : कथित डिफेंस एजेंट सुशेन मोहन की जमानत याचिका खारिज, पेशी वारंट जारी

Edited By Yaspal,Updated: 20 Apr, 2019 08:19 PM

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दिल्ली की एक विशेष अदालत ने करोड़ों रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। सुशेन को इस वर्ष 26 मार्च को दिल्ली में गिरफ्तार किया...

नई दिल्लीः दिल्ली की एक विशेष अदालत ने करोड़ों रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। सुशेन को इस वर्ष 26 मार्च को दिल्ली में गिरफ्तार किया था और उसे 20 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रखा गया था। सुशेन के वकील ने छह अप्रैल को याचिका दायर की थी।

अदालत ने याचिका पर फैसला 20 अप्रैल तक लिए सुरक्षित कर लिया था। सुशेन के वकील ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के समक्ष कहा कि उसके मुवक्किल ने जांच में पूरा साथ दिया। उसे जब और जहां कहीं भी बुलाया गया, वह वहां गया। उसने जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग किया और उसके निर्देशों का पालन किया,अत: उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने अदालत को अवगत कराया कि सुशेन ने साक्ष्य को मिटाने की पूरी कोशिश की पर वह ऐसा कर नहीं सका। उन्होंने सुशेन पर सरकारी गवाह राजीव सक्सेना को प्रभावित करने की कोशिश की। एक गवाह को पेश होने से रोकने के लिए वह दुबई तक गया। ईडी ने बतया कि राजीव सक्सेना से पेन ड्राइव के रूप में जो दो डायरियां बरामद की गयी थीं वे कथित रूप से सुशेन की हैं।

सुशेन ने वर्ष 2016 गलत सूचना दी थी कि उसे मॉरीशस स्थित इंटरस्टेलर टेक्नॉलॉजीस'कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि अगस्ता वेस्टलैंड ने उस कंपनी को रिश्वत की रकम दी थी लेकिन जांच में मालूम चला कि सुशेन ने ही इस कंपनी में रुपये जमा करने की सलाह दी थी। अदालत ने दो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुशेन की जमानत याचिका नामंजूर कर दी।

 

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